फसल बीमा कार्यक्रम
भारत की फसल बीमा प्रणाली
सरकार अब किसानों की सहायता के लिए चार बीमा कार्यक्रम लागू कर रही है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)
मौसम आधारित फसल बीमा प्रणाली (WBCIS)
नारियल पाम बीमा योजना (Coconut Palm insurance scheme (CPIS) और
पायलट एकीकृत पैकेज बीमा योजना (Pilot Unified Package insurance scheme UPIS) (45 districts)।
यदि आप अधिसूचित फसलों के लिए फसल ऋण लेते हैं तो PMFBY/WBCIS/CPIS/UPIS के तहत कवरेज Compulsoryहै।Non-Loanee किसानों के लिए कवरेज स्वैच्छिक है।
इसके लाभ
1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना - राज्य सरकार द्वारा Notified खाद्य फसलों, तिलहनों और वार्षिक horticultural/commercial फसलों के लिए बीमा सुरक्षा।
सभी किसानों के लिए एक समान Maximum प्रीमियम:
- खरीफ सीजन के दौरान Insured राशि का 2%।
- रबी सीजन की कुल कवर राशि का 1.5 प्रतिशत हिस्सा होता है।
- वार्षिक commercial/horticultural फसलों के लिए Insured मूल्य का 5%
किसानों द्वारा payable वास्तविक प्रीमियम और बीमा की दर के बीच का अंतर केंद्र और राज्य द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा।
पूर्ण बीमा राशि (SI) का दावा, बिना अधिकतम सीमा या SI में कटौती के।
यदि प्रतिकूल मौसम/जलवायु परिस्थितियों के कारण बुवाई नहीं की जाती है, तो बुवाई/रोपण के जोखिम को कवर करने के लिए बीमा राशि के 25% तक की प्रतिपूर्ति की जाती है।
जब फसल की उपज अधिसूचित फसलों की गारंटीकृत उपज से कम होती है, तो सभी insured किसानों को उपज में कमी के बराबर दावा भुगतान देय होता है।
यदि फसल के मध्य मौसम में 50% नुकसान होता है तो अग्रिम भुगतान पर, संभावित दावों का 25% तक तत्काल राहत के रूप में भुगतान किया जाएगा।
बाढ़, hail stormऔर landslide के कारण हुए नुकसान का आकलन अलग-अलग फार्म स्तर पर किया जाएगा।
पूरे देश में चक्रवाती बारिश और बेमौसम बारिश के कारण 14 दिनों तक खेत में कटी और फैली हुई फसलों को हुए नुकसान का आकलन।
दावों के तेजी से निपटान के लिए फसल काटने के प्रयोगों के पूरक के लिए Remote Sensing Technology और ड्रोन का उपयोग।
राज्य सरकार द्वारा बोली के माध्यम से Implementing एजेंसी का चयन किया जाएगा।
2. मौसम आधारित फसल बीमा योजना (WBCIS)- अधिसूचित food crops, oilseedsऔर horticultural /commercial cropsके लिए बीमा सुरक्षा
पीएमएफबीवाई जैसे सभी किसानों के लिए एकल अधिकतम भत्ता:
खरीफ सीजन - बीमित राशि का 2%।
रबी सीजन बीमा राशि का 1.5%।
Commercial/horticultural फसल बीमा राशि का 5%।
किसानों द्वारा वास्तव में भुगतान किए गए प्रीमियम और बीमा दर के बीच का अंतर केंद्र और राज्य द्वारा समान रूप से वहन किया जाता है।
जब मौसम सूचकांक (rainfall/temperature/relative humidity/wind speed etc अधिसूचित फसलों के Guaranteed Weather Index से भिन्न (कम/अधिक) होते हैं, तो विचलन/कमी के बराबर दावा भुगतान अधिसूचित क्षेत्र के सभी बीमित किसानों को देय होता है।
व्यक्तिगत खेत स्तर पर ओलावृष्टि और मूसलाधार बारिश से नुकसान के आकलन के लिए प्रावधान।
कार्यान्वयन एजेंसी का चयन राज्य सरकार द्वारा निविदा के माध्यम से किया जाता है।
3. नारियल पाम बीमा योजना (CPIS): नारियल पाम उत्पादकों के लिए बीमा सुरक्षा।
प्रति palm प्रीमियम दर 9.00रुपये से (4 से 15 वर्ष के पौधे आयु वर्ग में) से रु. 14.00 (16-60 वर्ष के पौधे आयु वर्ग में) है ।
सभी प्रकार के किसानों को प्रीमियम की 50-75% सब्सिडी प्रदान की जाती है।
जब palm क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो अधिसूचित क्षेत्रों में बीमित व्यक्ति को Input Cost हानि क्षति के बराबर दावा भुगतान देय होता है।
4 एकीकृत पैकेज बीमा योजना (UPIS) 45 जिलों में पायलट के रूप में: किसानों की वित्तीय सुरक्षा और फसलों, संपत्ति, जीवन और छात्रों की सुरक्षा से संबंधित जोखिमों की व्यापक कवरेज सुनिश्चित करना।
पायलट में 7 खंड शामिल होंगे जैसे - फसल बीमा (पीएमएफबीवाई / डब्ल्यूबीसीआईएस), जीवन की हानि (प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)), दुर्घटना बीमा (प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना - कार्यक्रम - पीएमएसबीवाई), छात्र संरक्षण, गृह, कृषि उपकरण और ट्रैक्टर।
फसल बीमा अनिवार्य होगा। हालांकि, किसान अन्य श्रेणियों में से कम से कम दो को चुन सकते हैं।
किसान एक साधारण प्रस्ताव/आवेदन Form और single window के माध्यम से किसानों के लिए सभी आवश्यक बीमा उत्पाद प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं।
सरकार की दो प्रमुख योजनाएं अर्थात PMSBYसंपत्ति के बीमा के अलावा शामिल किया गया है।
सिंगल विंडो से पायलट योजना लागू की जाएगी।
व्यक्तिगत बिलिंग रिपोर्ट (फसल बीमा को छोड़कर) के आधार पर दावों का प्रसंस्करण।
किससे संपर्क करना चाहिए?
क्षेत्र के नजदीकी Bank/ PACS/Cooperative Banks/ Empanelled General Insurance Companies को अधिसूचित कर दिया गया है और District Agriculture Officer/Block Development Officer से संपर्क किया जा सकता है या वेब पोर्टल देखा जा सकता है।
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