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जम्मू एंड कश्मीर का औद्योगिक विकास योजना

उद्योग (Industry) और आंतरिक व्यापार (Internal Trade) को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा जम्मू और कश्मीर में औद्योगिक विकास के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना लागू की जा रही है।

योजना की अवधि और लागत

2020-21 से 2036-37 की अवधि के लिए अनुमानित योजना का financial outlay 28,400 करोड़ रुपये है।

उद्देश्य

इस योजना का प्रमुख लक्ष्य रोजगार create करना है, जो Directly सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में योगदान देगा।

फ़ायदे

इस प्रणाली के तहत, निम्नलिखित प्रोत्साहन उपलब्ध होंगे:

पूंजी निवेश प्रोत्साहन - प्लांट और मशीनरी (विनिर्माण में) या इमारतों और अन्य टिकाऊ भौतिक संपत्तियों (सेवा क्षेत्र में) के विकास में किए गए निवेश पर, Zone A में 30% और Zone B में 50% का पूंजी निवेश प्रोत्साहन उपलब्ध है। यह प्रोत्साहन 50 करोड़ रुपये तक के निवेश वाली इकाइयों के लिए उपलब्ध होगा। Zone Aऔर Zone B में अधिकतम प्रोत्साहन सीमा क्रमश: 5 करोड़ रुपये और 7.5 करोड़ रुपये है।

पूंजी ब्याज सबवेंशन:  उपकरण और मशीनरी (विनिर्माण में) या भवन निर्माण और अन्य सभी टिकाऊ भौतिक संपत्ति (सेवा क्षेत्र में) में निवेश के लिए 500 करोड़ रुपये तक के ऋण पर सात साल की अवधि के लिए 6% की अधिकतम वार्षिक दर पर।  

जीएसटी-लिंक्ड प्रोत्साहन: दस वर्षों की अवधि के लिए, मूल्य का 300 प्रतिशत उपकरण और मशीनरी (निर्माण में) या भवनों के निर्माण और अन्य सभी टिकाऊ भौतिक संपत्तियों (सेवा क्षेत्र में) में वास्तविक निवेश के पात्र । किसी भी वित्तीय वर्ष में, प्रोत्साहन राशि कुल योग्यता प्रोत्साहन राशि के दसवें हिस्से से अधिक नहीं होगी।

कार्यशील पूंजी ब्याज प्रोत्साहन: सभी मौजूदा इकाइयों पर अधिकतम 5 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर पर अधिकतम प्रोत्साहन राशि 1 करोड़ रुपये है।

इस स्कीम के बारे में अधिक जानकारी के लिए www.Sarkarinaukritraining.com पर जा सकते है।